अंकिता हत्याकांड: केस पौड़ी ट्रांसफर करने की याचिका खारिज, पीड़िता की मां ने बताया था आने-जाने में जान का खतरा

[ad_1]

अंकिता भंडारी

अंकिता भंडारी
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

अंकिता हत्याकांड केस कोटद्वार से पौड़ी ट्रांसफर करने की याचिका खारिज हो गई है। अंकिता की मां ने केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में करने के लिए याचिका दाखिल की थी। पौड़ी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए केस स्थानांतरण की याचिका को खारिज कर दिया है। वर्तमान में मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोटद्वार में चल रही है।

अंकिता हत्याकांड केस ट्रांसफर किए जाने के लिए अंकिता की मां सोनी भंडारी की ओर से अधिवक्ता जयदर्शन बिष्ट ने 13 फरवरी को जिला सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में याचिका दाखिल की थी। अंकिता की मां ने हत्याकांड के आरोपियों को रसूखदार बताते हुए जानमाल के खतरे की बात कही थी।

अंकिता हत्याकांड: आरोपियों की मर्जी के बगैर नार्को टेस्ट की तैयारी, HC में कसाब-श्रद्धा केस की नजीर देगी पुलिस

कहा था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत पीड़िता के गांव से 120 किमी दूर है। जहां मेरे व परिजनों के न्यायिक कार्यों के लिए कोटद्वार आने-जाने में जानमाल का खतरा बना हुआ है जबकि सत्र न्यायालय पौड़ी मात्र 12 किमी की दूरी पर स्थित है।

लिहाजा मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोटद्वार से जिला सत्र न्यायालय पौड़ी स्थानांतरित की जाए। जिला सत्र न्यायाधीश पौड़ी आशीष नैथानी ने मामले की सुनवाई करते हुए सोनी भंडारी को न्यायिक कार्यों के लिए कोटद्वार आने-जाने में सुरक्षा के लिए एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *