इलाहाबाद हाईकोर्ट : राम जन्मभूमि फैसले की आलोचना के मामले में ओवैसी को राहत

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असदुद्दीन ओवैसी।

असदुद्दीन ओवैसी।
– फोटो : सोशल मीडिया

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राम जन्मभूमि फैसले की आलोचना के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

एआईएमआईएम प्रमुख ने श्रीरामजन्म भूमि विवाद मामले में फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा की थी। उनके बयान मीडिया में छाए रहे।

इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298 के तहत सिद्धार्थनगर सीजेएम कोर्ट में शिकायत लंबित है। सांसद ने सीजेएम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर 24 अप्रैल तक रोक लगाते हुए दो सप्ताह में यूपी सरकार से जवाब मांगा है।

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