इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदने पर 75,000 तक की छूट, 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी!

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अगर आप बिहार में कार या बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चुन सकते हैं. इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदने पर आपको 75% की छूट मिलेगी. जी हां, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत यह प्रावधान किया गया है. आप इस छूट का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार का पंजीकरण कराएंगे. यह कटौती 50 से 75 फीसदी तक हो सकती है.

75 प्रतिशत तक की छूट

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया समेत हल्के और भारी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी. राज्य में पंजीकृत प्रथम 10,000 दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और प्रथम 1,000 चार-पहिया वाहनों पर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उसके बाद, आपको पंजीकृत कारों पर 50% छूट का लाभ मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर आप तुरंत अपनी कार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको टैक्स में 75% तक की छूट का फायदा मिलेगा. बाद में 50 फीसदी ही मिलेगा.

तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों 50 प्रतिशत तक की छूट

तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (यात्री और मालवाहक) की खरीद और पंजीकरण पर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि भारी वाहनों (कार और वाणिज्यिक वाहन) के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो साल तक वाहन कर का 75 प्रतिशत माफ किया जाएगा. दो साल बाद वाहन कर में 50 फीसदी की छूट दी जायेगी.

1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी

इसके अतिरिक्त, यदि आप एससी-एसटी वर्ग से हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा. अन्य श्रेणियों में प्रति वाहन 7,500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए, एससी-एसटी श्रेणी के खरीदारों को प्रति वाहन 1.50 लाख रुपये का प्रोत्साहन देना होगा, जबकि अन्य श्रेणियों को प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये का प्रोत्साहन देना होगा. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते और पंजीकृत करते समय, स्थानीय अधिकारियों और अन्य द्वारा प्रदान की गई दरों पर पार्किंग प्रदान की जाएगी. प्रत्येक शहर में एक पार्किंग योजना विकसित की जाएगी, और सड़क पार्किंग और रियायती बिजली का निर्माण किया जाएगा.

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