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Prayagraj News : शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर बृहस्पतिवार दो मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि, न्यायालय में प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज ने रिपोर्ट नहीं प्रेषित की। उनके स्थान पर एक सिपाही की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर शाइस्ता के अधिवक्ताओं ने कड़ा प्रतिवाद किया। इसके बाद न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज से मामले में स्पष्ट आख्या देने का आदेश दिया। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए तीन मार्च की तिथि तय कर दी।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने अधिवक्ता विजय मिश्रा एवं मनीष खन्ना के तर्कों को सुनने के बाद दिया। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि धूमनगंज थाने की पुलिस शाइस्ता के दो बेटों को शुक्रवार की रात घर से उठाकर ले गई है और अभी तक उनका कोई पता नही चल पाया है। थाने की पुलिस के द्वारा कोई जानकारी दी नही की जा रही है। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धूमनगंज थाने से आख्या तलब की थी।
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