कीड़े-मकौड़े से परेशान हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पत्नी ने कहा- दूसरे जेल में भेजो

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा

इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गत शनिवार को अटक जेल प्रशासन को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उपयुक्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया करने का निर्देश दिया तथा उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से कानून के मुताबिक मिलने की इजाजत देने को कहा. डॉन न्यूज ने कोर्ट के हवाले से कहा, उन्हें (पूर्व प्रधानमंत्री को) नमाज अदा करने वाली चटाई और कुरान का अंग्रेजी प्रारूप भी मुहैया कराया जा सकता है. उन्हें उपयुक्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं.

भाषा इनपुट के साथ

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