जम्मू कश्मीर: हिजबुल कमांडर वागे को 15 साल की कैद, यूएपीए अदालत ने सुनाया फैसला

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(सांकेतिक तस्वीर)

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– फोटो : सोशल मीडिया

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स्थानीय यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर आमिर नबी वागे उर्फ अबु कासिम को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। वह हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी का साथी बताया जाता है। 

आमिर नबी वागे को मार्च 2017 में एसएमएचएस अस्पताल में गिरफ्तार किया गया था। वहां वह किडनी की बीमारी का इलाज कराने के सिलसिले में पहुंचा था। ए प्लस कैटेगरी के इस आतंकी पर 10 लाख रुपये का इनाम था।

वागे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के गोरिवन का रहने वाला है। उसका आतंकी कमांडर बुरहान वानी का काफी नजदीकी साथ रहा है। बुरहान वानी 2018 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। 

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स्थानीय यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर आमिर नबी वागे उर्फ अबु कासिम को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। वह हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी का साथी बताया जाता है। 

आमिर नबी वागे को मार्च 2017 में एसएमएचएस अस्पताल में गिरफ्तार किया गया था। वहां वह किडनी की बीमारी का इलाज कराने के सिलसिले में पहुंचा था। ए प्लस कैटेगरी के इस आतंकी पर 10 लाख रुपये का इनाम था।

वागे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा के गोरिवन का रहने वाला है। उसका आतंकी कमांडर बुरहान वानी का काफी नजदीकी साथ रहा है। बुरहान वानी 2018 में सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। 



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