जेके हाईकोर्ट: अमरनाथ यात्रियों के लिए अस्थायी ढांचे बनाने की अनुमति, यात्रा खत्म होने के बाद होंगे ध्वस्त

[ad_1]

JK High Court: Permission make temporary structures Amarnath pilgrims, demolished after yatra is over

अमरनाथ यात्रा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मोक्ष खजुरिया काजमी ने सरकार को अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए केवल अस्थायी ढांचे बनाने की अनुमति दी। इससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। यात्रा के पूरा होने पर इन ढांचों को ध्वस्त किया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो 27 मार्च 2023 को जारी हुआ था। इसमें इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के समापन तक संशोधित किया जाता है। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो खंडपीठ ने पाया कि मामला सोनमर्ग के संरक्षण से संबंधित है।

इस न्यायालय द्वारा 27 मार्च 2023 को पारित आदेश में किसी भी संशोधन पर विचार करने के निर्देश दिए थे। क्योंकि सोनमर्ग के पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए किसी भी निर्माण या नवीनीकरण का गंभीर प्रभाव हो सकता है।

अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 को शुरू होने जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए अस्थायी संरचनाओं को बनाने की अनुमति दी जाती है। 

जम्मू में होटल के अटैचमेंट नोटिस पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने गुज्जर नगर में होटल एमसी डॉलर को कुर्की और बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट असीम साहनी की सुनवाई के बाद पारित किया गया है।

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अनैतिक धारा 18 के तहत अतिरिक्त उपायुक्त (एल एंड ओ) जम्मू द्वारा जारी 9 जून 2023 के डू पार्टा नोटिस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत एक मजिस्ट्रेट को वेश्यावृत्ति करने के लिए वेश्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसर को खाली करने का आदेश देने का अधिकार है।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *