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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
दिल्ली में भी निजी दोपहिया वाहनों के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ सोमवार से चलाए गए अभियान के पहले दिन 25 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। पहली बार नियमों की अनदेखी करने पर बाइक चालक पर पांच हजार, जबकि दूसरी बार किराये पर निजी वाहन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। नियमों की अनदेखी कर एप के जरिये यात्रियों को पहुंचाने के लिए निजी दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करने वाले एग्रीगेटर पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
जल्द ही परिवहन विभाग की तरफ से ऐसे दोपहिया वाहन चालकों और कंपनियों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से दोपहिया वाहनों पर पाबंदी के बाद भी एप के जरिये भी बुकिंग चल रही है। नोटिस में विभाग ने सेवा मुहैया करने वाली कंपनी को भी चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करते हुए अगर बुकिंग की गई तो उनके खिलााफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 193(2)के तहत एक लाख रुपये के जुर्माने किया जाएगा। उन्हें जल्द ही परिवहन विभाग की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गा है ताकि दोपहिया वाहनों का वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं कर सकें।
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