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गाजीपुर लैंडफिल साइट
– फोटो : अमर उजाला
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2,232 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ठोस और तरल अपशिष्ट कचरे के निपटान में कमी मिली है। पीठ ने कहा ‘अन्य राज्यों पर लगे जुर्माने की तरह (दो करोड़ रुपये प्रति मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) अनुपचारित सीवेज और 300 रुपये प्रति टन अनुपचारित लीगेसी अपशिष्ट की दर से) दिल्ली सरकार को 3,132 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा’।
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