निघासन कांड: छठे नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय बोर्ड ने सुनाई तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

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Nighasan kand Juvenile Court Board sentenced the sixth minor accused to three years imprisonment

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला

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लखीमपुर खीरी के चर्चित निघासन कांड के छठे नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय बोर्ड ने शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पूर्व निघासन कांड के पांच आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है।  

निघासन थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि आरिफ और करीमुद्दीन को छह-छह साल की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी नाबालिग थे। इन दोनों को भी सजा सुनाई गई है। 

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