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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
– फोटो : पीटीआई
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Reservation for Transgenders in Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने पर विचार करे।
बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति को इस मुद्दे पर विचार करने और सात जून तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
सुनवाई के दौरान जब महाराष्ट्र सरकार की ओर पैरवी कर रहे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने और समय मांगा तो अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर लटकती तलवार है तो चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं।
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