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पूर्व मंत्री ददन पलवान समेत 10 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. RJD नेता रामजी यादव की मारपीट के मामले में इन सभी को सजा सुनाई गई है.
Dadan Palwan (Photo Credit: फाइल फोटो )
Patna:
पूर्व मंत्री ददन पलवान समेत 10 आरोपियों को बक्सर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. RJD नेता रामजी यादव की मारपीट के मामले में इन सभी को सजा सुनाई गई है. ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों पर आरोप था कि इन्होने आरजेडी नेता रामजी यादव को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था.
अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को राजद नेता रामजी यादव की बेरहमी से पिटाई की गई थी. जिसके बाद रामजी यादव ने दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. रामजी यादव कोपवां के रहने वाले हैं, जिनका कहना था कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान ने केवल इसलिए मेरी पिटाई की क्योंकि मैंने आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव को विधानसभा में प्रचार करने में मदद की थी.
रामजी यादव ने बताया कि वे उस दिन डुमरांव के कलावती काम्प्लेक्स स्थित आरजेडी कार्यालय में बैठे थे. अचानक ददन पहलवान, मदन सिंह, भुअर यादव, खुशचंद सिंह, अख्तर हुसैन, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव और लक्ष्मण वहां पहुंचे और लाठी-डंडे से उनकी जमकर पिटाई की. उनकी इतनी पिटाई की गई कि वे अधमरा होकर गिर पड़े थे.
First Published : 02 Sep 2022, 12:04:08 PM
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