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allahabad high court
– फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि दुर्घटना से बचने के लिए प्रत्येक चौराहों, डिवाइडरों के दोनों तरफ, सडक़ किनारे स्थित पेड़ तथा मकान पर रेडियम और निर्देश पट्टिïका लगाए जाने के बारे में क्या व्यवस्था की गई है।
कोर्ट ने मामले में दोनों सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद अगर कोई प्रत्युत्तर हलफनामा हो तो उसे भी एक हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा तथा दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनील कुमार जायसवाल ने कहा, ज्यादातर घटनाएं पर्याप्त रोशनी तथा निर्देश के अभाव में डिवाइडर तथा चौराहों पर हो जाती हैं। इसलिए रेडियम लगाए जाने चाहिए। याचिका में केंद्र और यूपी सरकार के साथ रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं बोर्ड की ओर से डायरेक्टर लखनऊ और नेशनल हाईवे टेंडर वित्तीय एवं प्रशासनिक की ओर से संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
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