प्रयागराज : माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की अर्जी खारिज, 16 अक्तूबर को पेश करने का दिया आदेश

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Mafia don Bablu Srivastava's application rejected, summoned again on October 16

माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


अंडर वर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की ओर से जान के खतरे का हवाला देते हुए विडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को इलाहाबाद जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माफिया की दलील को सिरे से खारिज करते हुए 16 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने बरेली के एसएसपी, जेल अधीक्षक के साथ ही पुलिस आयुक्त प्रयागराज और जिलाधिकारी को माफिया डॉन की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

 

गौरतलब है कि बुधवार को इलाहाबाद की जिला अदालत में सर्राफ पंकज महिंद्रा के अपहरण मामले में माफिया बबलू श्रीवास्तव को गवाही के लिए तलब किया गया था, लेकिन माफिया के वकील ने जान के खतरे का हवाला देते हुए बरेली जेल में बंद माफिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने की अर्जी दी थी। साथ ही बरेली जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ने 12 अक्तूबर को प्रधानमंत्री और केरल के राज्यपाल के दौरे का हवाला देते हुए माफिया को अदालत में नियत तिथि पर पेश करने में असमर्थता जताई थी।

 

कोर्ट ने अभियोजन की ओर से पेश जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि और विशेष अधिवक्ता अपराध आरपी सिंह की आपत्ति पर माफिया की अर्जी खारिज कर दी। 16 अक्तूबर को अगली तिथि नियत करते हुए बरेली जेल के अधीक्षक, एसएसपी, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को माफिया को अदालत में हर हाल में पेश करने का आदेश दे दिया।

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