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खुशी दुबे
– फोटो : अमर उजाला
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बिकरू कांड में मुठभेड़ में मारे जा चुके अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद न्यायालय ने जमानत प्रपत्र को सत्यापन के लिए भेजा था, लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी जमानत सत्यापन नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने नाराजगी नौबस्ता व पनकी थाना प्रभारी के साथ ही यूको बैंक अर्मापुर शाखा प्रबंधक को जवाब देने के लिए तलब किया है।
मामले में सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की है। चौबेपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती के साथ ही फर्जी दस्तावेज लगा सिम लेने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में किशोर न्याय बोर्ड से खुशी की जमानत मंजूर हो गई थी। मुख्य मामले में उसकी जमानत याचिका के लिए बचाव पक्ष को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा।
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