अदालत ने सोमवार को सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को प्रत्येक आरोपी की भूमिका पर लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश देते हुए अभियोग पर सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने जांच अधिकारी को समय पर नहीं आने के लिए फटकार भी लगाई। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तय की है। वहीं सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं।
पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सोमवार को शुरुआती दलीलें सुनने के बाद आरोप पर दलीलों पर सुनवाई टाल दी। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) को पैसे के मामले में प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका पर बहस करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष प्रत्येक अभियुक्त से संबंधित अपनी लिखित दलीलें भी दाखिल कर सकता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग जेल में हैं। कड़े कानून के चलते उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वे निष्पक्ष सुनवाई का अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप आरोपी के हिसाब से दलीलें शुरू करें और लिखित पक्ष रखें।
सुनवाई के दौरान अदालत ने एसपीपी से कहा कि अपराध की आय पर कोई विवाद नहीं है। इस मामले में मेरी चिंता केवल यह देखने की है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है या नहीं। जैकलीन फर्नांडिस की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत से आग्रह किया कि वह ईडी को एक बयान देने का निर्देश दे कि इन आरोपी व्यक्तियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरा देरी से पहुंचने पर अदालत ने जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा आप इसे हल्के से नहीं ले सकते।
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अदालत ने सोमवार को सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को प्रत्येक आरोपी की भूमिका पर लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश देते हुए अभियोग पर सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने जांच अधिकारी को समय पर नहीं आने के लिए फटकार भी लगाई। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तय की है। वहीं सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सोमवार को कोर्ट में पेश हुईं।