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ज्ञानवापी में सर्वे जारी
– फोटो : अमर उजाला
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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे रोकने की मांग वाली अर्जी खारिज हो गई है। गुरुवार को वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दे चुके हैं। ऐसे में सर्वे रोकने का मसाजिद कमेटी का आवेदन खारिज किया जाता है।
मसाजिद कमेटी ने अपने आवेदन में बिना फीस जमा किए एएसआई द्वारा ज्ञानवापी में सर्वे करने और इस संबंध में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कही थी। कहा था कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसलिए ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत कर दी। 26 सितंबर को कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि तय की गई थी।
चार अगस्त से जारी है सर्वे
यहां यह बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में एएसआई ने सर्वे का काम चारअगस्त से जारी है। सर्वे के दौरान मिली हिंदू धर्म से संबंधित सामग्रियां एएसआई द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी जानी है। वहीं, 6 अक्तूबर तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की जानी है।
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