श्रद्धा हत्याकांड: कोर्ट में आफताब बोला- जमानत याचिका के बारे में जानकारी नहीं, वकालतनामा पर किए थे हस्ताक्षर

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Shraddha murder case

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– फोटो : अमर उजाला

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श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है। उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है।

साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने कहा कि उन्हें आफताब से ई-मेल के जरिए सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दाखिल कर दी गई है। उसे जानकारी नहीं है कि जमानत पर सुनवाई होनी है। जब अदालत ने पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए या नहीं। इस पर उसने कहा कि वकील मुझसे बात कर जमानत याचिका वापस ले। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर तय की है।

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श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है। उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है।

साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने कहा कि उन्हें आफताब से ई-मेल के जरिए सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दाखिल कर दी गई है। उसे जानकारी नहीं है कि जमानत पर सुनवाई होनी है। जब अदालत ने पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए या नहीं। इस पर उसने कहा कि वकील मुझसे बात कर जमानत याचिका वापस ले। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर तय की है।



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