श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: मथुरा कोर्ट में केस स्थानांतरण पर हुई सुनवाई, आठ दिसंबर को आ सकता है निर्णय

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जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा

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– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा के जिला जज राजीव भारती की अदालत में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सभी केसों को किसी सीनियर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां पर इन सभी केसों की सुनवाई हो सके। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद और अन्य ने भी अपना पक्ष रखा। जिला जज ने इस संबंध में निर्णय के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय कर दी है, जबकि इसी अदालत में 7 रूल 11 पर भी सुनवाई हुई।

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी द्वारा अदालत में दावा किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर ही ईदगाह को तैयार किया गया है। उनके इस दावे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही थी। 

सीनियर सिविल जज की अदालत ने पहले 7 रूल 11 (केस के स्थायित्व) सीपीसी पर सुनवाई का आदेश दिया था। वादी अधिवक्तागण ने जिला जज की अदालत में पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई संबंधी आदेश को रिवीजन के रूप में चुनौती दी। साथ ही एक अलग से प्रार्थना पत्र इन सभी केसों के स्थानांतरण और अलग कोर्ट बनाने संबंधी दिया है।

कोर्ट ने तय की आठ दिसंबर की तारीख 

सोमवार को जिला जज ने स्थानांतरण संबंधी मांग पर दोनों पक्षों की बहस सुनी और फाइल पर आदेश करने के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं 7 रूल 11 पर अन्य अदालती प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में  भी जिला जज ने सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की है। 

वादी अधिवक्तागण एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर फाइल आर्डर में रख ली है। जबकि ईदगाह के सचिव ने तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जब एक अदालत में केस चल रहे हैं तो दूसरी अदालत की कोई जरूरत नहीं है।

विस्तार

मथुरा के जिला जज राजीव भारती की अदालत में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सभी केसों को किसी सीनियर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां पर इन सभी केसों की सुनवाई हो सके। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद और अन्य ने भी अपना पक्ष रखा। जिला जज ने इस संबंध में निर्णय के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय कर दी है, जबकि इसी अदालत में 7 रूल 11 पर भी सुनवाई हुई।

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी द्वारा अदालत में दावा किया गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर ही ईदगाह को तैयार किया गया है। उनके इस दावे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही थी। 

सीनियर सिविल जज की अदालत ने पहले 7 रूल 11 (केस के स्थायित्व) सीपीसी पर सुनवाई का आदेश दिया था। वादी अधिवक्तागण ने जिला जज की अदालत में पहले 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई संबंधी आदेश को रिवीजन के रूप में चुनौती दी। साथ ही एक अलग से प्रार्थना पत्र इन सभी केसों के स्थानांतरण और अलग कोर्ट बनाने संबंधी दिया है।



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