सत्येंद्र जैन वीडियो लीक मामला: कोर्ट में ईडी ने कहा- उससे लीक नहीं हुई क्लिप, 28 नवंबर तक सुनवाई स्थगित

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जेल में मसाज कराते सत्येंंद्र जैन

जेल में मसाज कराते सत्येंंद्र जैन
– फोटो : एएनआई

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि कथित सीसीटीवी फुटेज लीक होने में एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है, जिसमें जेल में बंद आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के भीतर विशेष उपचार मिलते दिखाया गया है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंत्री की अवमानना याचिका पर विस्तृत दलीलें सुनीं, जिसमें ईडी पर सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज को लीक करने का आरोप लगाया गया है। जबकि उस पेन ड्राइव की किसी भी सामग्री को लीक नहीं करने का वचन दिया गया था, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर का वीडियो था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने कथित तौर पर मीडिया को वीडियो लीक करने के लिए एजेंसी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली जैन की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कथित वीडियो की प्रतियां बचाव पक्ष, जेल कर्मियों समेत कुछ ही लोगों के पास थीं। ईडी से एक भी वीडियो लीक नहीं हुआ है।

वहीं, जेल फुटेज लीक होने के मालमे में जैन के वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। यहां तक कि अजमल कसाव को भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया था, मैं उससे बुरा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अदालत आने से पहले ही फुटेज लीक हो गया और मीडिया ट्रायल चलने लगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए।

मेहरा ने यह भी कहा कि फुटेज लीक जेल अधिकारियों ने किया है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं ईडी के वकील जोहेब हसैन ने जवाब दिया कि ईडी की तरफ से कोई फुटेज लीक नहीं हुआ। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी होगा उसे कटघरे में लाया जाए।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि कथित सीसीटीवी फुटेज लीक होने में एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है, जिसमें जेल में बंद आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के भीतर विशेष उपचार मिलते दिखाया गया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंत्री की अवमानना याचिका पर विस्तृत दलीलें सुनीं, जिसमें ईडी पर सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज को लीक करने का आरोप लगाया गया है। जबकि उस पेन ड्राइव की किसी भी सामग्री को लीक नहीं करने का वचन दिया गया था, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर का वीडियो था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।



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