हाईकोर्ट : अनुदेशकों को एक सत्र तक 17 हजार रुपये मानदेय देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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The decision to give honorarium of Rs 17 thousand to the instructors for one session is challenged in the Supr

न्यायालय
– फोटो : file photo

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उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दो दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को केवल सत्र 17-18 के लिए 17 हजार रुपये मानदेय देने का आदेश दिया था।

राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 27 हजार अनुदेशकों का मानदेय 2017 में बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया था, किंतु यूपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुदेशकों को 2017-18मे 17 हजार रुपये मानदेय नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देना है। आगे के बारे में सरकार को निर्णय लेने की छूट दी थी। याची अनुराग, विवेक सिंह, आशुतोष शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर रखी थी। जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल एसएलपी की जानकारी मिली।

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