हाईकोर्ट : कानपुर के वकील हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटें, वृहद पीठ ने दिया आदेश, बार के अध्यक्ष व महासचिव तलब

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Lawyers of Kanpur end the strike and return to work, High Court orders

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के वकीलों को तत्काल हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया है। सात सदस्यों वाली वृहद पीठ ने कहा कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन का पदाधिकारी न्यायिक कार्य निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा। कोर्ट ने कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी व महासचिव अनुराग श्रीवास्तव एवं लायर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष रवींद्र शर्मा व महासचिव शरद कुमार शुक्ल को नोटिस जारी कर सात अप्रैल शुक्रवार को 10 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस तामील कर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि बार के नोटिस बोर्ड व अदालत परिसर में नोटिस चस्पा कर आज बृहस्पतिवार को एक बजे तक रिपोर्ट भेजें। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष से भी शुक्रवार सात अप्रैल को 10 बजे कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की वृहद पीठ ने दिया है।

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