हाईकोर्ट ने कहा : नाउम्मीदी, विश्वासघात और भावनात्मक संकट के शिकार हो जाते हैं ठगे गए लोग

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High Court said: Cheated people become victims of hopelessness, betrayal and emotional distress.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : Amar ujala

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ठगी के शिकार लोग विश्वासघात, भावनात्मक संकट और नाउम्मीदी के शिकार हो जाते हैं। धोखाधड़ी वाली योजनाओं को पहचानने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसके अलावा, कॅरियर विकास और कौशल वृद्धि के लिए वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायालय ने छात्रों और नौकरी चाहने वालों को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया।

कहा कि वैध रोजगार के अवसर केवल योग्यता और मेहनत से प्राप्त होते हैं। राज्य सरकार से कहा कि उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाएं जो फर्जी तरीकों से निर्दोष व्यक्तियों की आकांक्षाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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