हाथरस कांड: बिटिया और अभियुक्त पक्ष जाएंगे हाईकोर्ट, अधिवक्ताओं ने बताई यह वजह

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इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहबाद हाईकोर्ट
– फोटो : फाइल फोटो

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हाथरस के बिटिया प्रकरण में एक अभियुक्त संदीप को आजीवान कारावास की सजा सुनाई गई और तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। बिटिया और अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट जाने की बात कही।

मामले को राजनीतिक रूप से देखा गयाः सीमा कुशवाहा

बिटिया पक्ष की पैरवी कर रही सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि इस मामले को राजनीतिक रूप से देखा गया। अगर एक ही आरोपी था, तो सीबीआई ने तीन अन्य के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल की। मुझे लगता है कि इस केस में राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट अपील करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 

उनका यह भी कहना है कि सरकार ने बिटिया के परिजनों से मकान और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। सीआरपीएफ की सुरक्षा में यह लोग जैसे-तैसे अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं।

संदीप को बरी कराने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट: मुन्ना सिंह पुंढीर

अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर का कहना है कि न्यायालय ने अपने विवेक से निर्णय दिया है। चार में से तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। एक अभियुक्त संदीप को दोषी माना है और उसे सजा सुनाई है। इसे लेकर हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और हमें विश्वास है कि संदीप भी हाईकोर्ट से बरी होगा।

उन्होंने बताया कि मेडिकल और फॉरेसिंक रिपोर्ट में भी कुछ नहीं था। पॉलीग्राफी व बीआईओएस टेस्ट हुआ। दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर जर्क इंजरी थी। सेप्टीसिमिया मृत्यु का कारण था। मृतका से दुष्कर्म से पुष्टि नहीं हुई। हम संदीप की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और वह भी निर्दोष साबित होगा।

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