देहरादून: पट्टे की जमीनों में बिजली-पानी कनेक्शन के लिए निगम की एनओसी अनिवार्य, जानें फैसले की पीछे वजह

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Corporation NOC mandatory for electricity-water connection in leased lands Uttarakhand news in hindi

सांकेतिक फोटो
– फोटो : Social Media

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पट्टे की जमीनों और बस्तियों में अब बिना नगर निगम की एनओसी के बिजली-पानी के कनेक्शन नही दिए जाएंगे। जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए यह फैसला लिया है। इसके लिए निगम ने ऊर्जा निगम और जल संस्थान को पत्र भी लिखा है। 2016 के बाद पट्टे की जमीन या बस्तियों में हुए निर्माणों को अवैध माना जाएगा।

दरअसल, चंद्रबनी, मेंहूवाला, बड़ोवाला, मोथरोवाला, आईटी पार्क, सहस्रधारा, कारगी कुआंवाला, हर्रावाला, नकरौंदा, बालावाला, नेहरूग्राम, सहित अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में लोग वर्षों से सरकारी जमीनों में निवास कर रहें है। यहां कई लोगों ने कब्जा किया हुआ तो कइयों को सरकार ने पट्टे दिए गए हैं।

बिना सत्यापन के बिजली कनेक्शन दिए जा रहे

पट्टे की जमीनों और बस्तियों में मकानों की बड़े पैमाने में अवैध खरीद-फरोख्त हो रही है। दस, पचास और सौ रुपये के स्टांप पेपर पर जमीनों और भवनों को खरीदा-बेचा जा रहा है। नए निर्माण हो रहे हैं। ऊर्जा निगम और जल संस्थान उन्हें बिना सत्यापन के बिजली कनेक्शन दे रहा है।

लेकिन लगातार अवैध खरीद-फरोख्त के मामले सामने आने के बाद नगर निगम की और से ऊर्जा निगम और जल संस्थान को पत्र लिखकर बिना प्रमाण पत्रों या निगम के एनओसी के पट्टे की जमीनों और बस्तियाें में नए कनेक्शन जारी नहीं करने को कहा है, ताकि यहां अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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