हाईकोर्ट : बाहुबली मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, जुर्माने पर भी रोक, पर सजा बरकरार

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Bahubali Mukhtar Ansari gets bail, sentence remains intact with stay on fine.

माफिया मुख्तार अंसारी को जिला न्यायालय में पेशी पर लगाया गया।
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही लगाए गए पांच लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह फैसला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनाया है।

मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में मुख़्तार को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने डिटेंशन सर्टिफिकेट दाखिल करते हुए बताया था कि मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में बंद हैं।

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