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पूर्व सांसद धनंजय सिंह
– फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में 21 वर्ष पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फिर जिरह होगी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने दिया है। अब मामले की सुनवाई छह अक्तूबर को होगी। इस प्रकरण में अयोध्या जिले की एक सीट से सपा विधायक अभय सिंह भी आरोपी हैं।
अधिवक्ता अनुज यादव, वरुण प्रताप सिंह प्रिंस और बृजपाल सिंह यादव के जरिये आरोपी संदीप सिंह उर्फ पप्पू ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके माध्यम से कहा कि घटना में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसका ट्रायल न्यायालय में चल रहा है। मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है।
अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-311 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। कहा गया कि जिस समय गोली चलने की बात कही जा रही, उस समय वह अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती था। विवेचक ने अस्पताल आकर उसका बयान लिया था। इस मामले में धनंजय सिंह से जिरह किया जाना आवश्यक है।
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