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विधायक अब्बास अंसारी
– फोटो : अमर उजाला।
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आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की गुरुवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की।
अभियोजन के अनुसार, एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला था। इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ जुट गई थी।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में एसीजेएम ने आरोप से मुक्त किए जाने की की अर्जी पर सुनवाई के बाद निर्णय के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की। बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
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