हाईकोर्ट खफा : खुद को अनपढ़ व बालिग बताकर याचिका दाखिल करने वाले प्रेमी जोड़े पर जुर्माना

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High Court angry: Fine on lover couple who filed petition claiming themselves illiterate and Mature

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद को अनपढ़ और बालिग बता कर याचिका दाखिल करने वाले प्रेमी जोड़े की याचिका खारिज करते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने पीड़िता के प्रेमी के खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

पीड़िता ने हलफनामा देते हुए कोर्ट को बताया था कि उसने कभी भी किसी स्कूल में पढ़ाई नही की है, लिहाजा उसकी उम्र की जांच के लिए सीएमओ से मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। मामला वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र का है। घर से गायब होने पर पीड़िता के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी।

प्रेमी जोड़े ने खुद को बालिग बताते हुए संयुक्त रूप से याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। पीड़िता की उम्र के संबंध में कहा गया कि वह बालिग है, लेकिन उसने किसी स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की इसलिए उसके पास उम्र संबंधी कोई दस्तावेज नहीं हैं। कोर्ट के आदेश पर आयु निर्धारण के लिए पीड़िता की मेडिकल जांच की रिपोर्ट सीएमओ वाराणसी से सीलबंद लिफाफे में तलब की गई।

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