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कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर, थाना जारचा क्षेत्र के मोहम्मद रजा व अन्य के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है।
याची का कहना है कि दोनों पक्षों ने मारपीट की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। जिस पर सीजेएम कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने संज्ञान लिया और अभियुक्तों को सम्मन जारी किया। इसके बाद पुलिस ने दोबारा अन्य गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर भी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है।
याची अधिवक्ता का कहना है कि एक मामले में केवल एक बार कोर्ट संज्ञान ले सकती है, दो बार नहीं। उन्होंने दाराराम पाल केस के फैसले का हवाला दिया। जिसे कोर्ट ने विचारणीय माना और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद होगी।
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