Himachal News: 2.75 से 3.05 मीटर तक बढ़ा सकेंगे एटिक की ऊंचाई, प्लॉट वालों को ज्यादा फायदा

[ad_1]

Himachal News:  Attic height can be increased from 2.75 to 3.05 meter in TCP and Nagar Nigam Area

फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


टाउन कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) एरिया और नगर निगम की परिधि में बनने वाले मकानों की छत की ऊंचाई बीच से 3.05 मीटर तक बढ़ा सकेंगे। मकानों की छत को रिहायशी बनाने के लिए सरकार ने हिमाचल नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 को मंजूरी दी है। पहले एटिक की ऊंचाई 2.75 मीटर थी। इसे रिहायशी बनाने की अनुमति नहीं थी।

हालांकि, सरकार ने पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी और लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए। प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश सरकार ने सारी प्रक्रिया रोक दी थी। अब सरकार ने इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के फैसले से भवन मालिकों के बजाय प्लॉट वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा।

जिन लोगों के मकान बन गए हैं, अगर वह छत की ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिवाइज में नक्शा टीसीपी कार्यालय और एमसी कार्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। टीसीपी का मानना है कि पहले छत में लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी।

अब सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला लिया है। इसके अलावा पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे, अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। 

लोगों के आग्रह पर सरकार ने लिया था फैसला

लोग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में एटिक को रिहायशी बनाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था। अब सरकार की ओर से इसे लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *