Ghazipur: माफिया मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर गिरी गाज, चार करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क

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मंसूर अंसारी की एक करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क

मंसूर अंसारी की एक करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क
– फोटो : अमर उजाला

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माफिया मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य मंसूर अंसारी एवं पत्नी आबदा अंसारी की मुहम्मदाबाद एवं शहर में स्थित चार भू-संपत्ति एवं मकान को सोमवार को मुनादी कर कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत राजस्व एवं पुलिस टीम ने चार करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की है।  

इससे गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्यों एवं करीबियों में खलबली मची हुई है।  प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला एवं पुलिस प्रशासन संगठित अपराध को अंजाम देने वाले माफिया के अलावा गैंग सरगना और सक्रिय सदस्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।

आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के करीबी एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा अवैध रूप अर्जित किए गए धन से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माफिया के करीबी एवं गैंग के सक्रिय सदस्य यूसुफपुर निवासी मंसूर अंसारी और पत्नी आबदा अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।  

इन दोनों द्वारा अवैध तरीके से धन, भू-संपत्ति एवं अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मुहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बीते 17 नवंबर को आख्या रिपोर्ट एसपी को भेजी थी। एसपी ओमवीर सिंह द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर डीएम आर्यका अखौरी ने बीते 19 नवंबर को कुर्की का आदेश दिया गया था।

इसके आधार पर राजस्व एवं पुलिस टीम ने मंसूर अंसारी एवं उसकी पत्नी आबदा अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई चार भू-संपत्ति को कुर्क किया गया। यूसुफपुर एवं शहर स्थित अचल संपत्तियों को मिलाकर राजस्व विभाग एवं पुलिस टीम ने चार करोड़ 40 लाख की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। 

मंसूर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के अलावा मऊ में भी विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार इनके खिलाफ कुल पांच मुकदमें दर्ज हैं। इनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जीत धन से भू-संपत्तियों की खरीद-फरोख्त की गई थी और उसका दाखिल खारिज भी नहीं कराया गया था।  

भांवरकोल थाने में हत्या, हत्या का प्रयास, साजिशकर्ता सहित अन्य संगीन मामले में मुकदमा दर्ज है। वहीं शहर कोतवाली में वर्ष 2016 में मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था। जबकि मऊ जनपद के नगर कोतवाली में साजिशकर्ता सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मुहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्ट एक्ट का मुकदमा दर्ज है। वहीं मऊ कोतवाली में एक और मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज है। 

विस्तार

माफिया मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य मंसूर अंसारी एवं पत्नी आबदा अंसारी की मुहम्मदाबाद एवं शहर में स्थित चार भू-संपत्ति एवं मकान को सोमवार को मुनादी कर कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत राजस्व एवं पुलिस टीम ने चार करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की है।  

इससे गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्यों एवं करीबियों में खलबली मची हुई है।  प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला एवं पुलिस प्रशासन संगठित अपराध को अंजाम देने वाले माफिया के अलावा गैंग सरगना और सक्रिय सदस्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।

आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के करीबी एवं सक्रिय सदस्यों द्वारा अवैध रूप अर्जित किए गए धन से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माफिया के करीबी एवं गैंग के सक्रिय सदस्य यूसुफपुर निवासी मंसूर अंसारी और पत्नी आबदा अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई।  



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