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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वृद्ध ताई की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी भतीजे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार दिए गए आरोपी का विवाद अपने तहेरे भाई से रुपये के लेनदेन को लेकर चल रहा था। संभल जिले के थाना हजरत नगर गड़ी क्षेत्र के अजमतनगर ज्योडारा निवासी अमित राघव पुत्र उदय वीर राघव ने 18 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था।
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