किसान बाबू सिंह प्रकरण: CMM कोर्ट ने सीपी को भेजा आदेश, पांच तक गिरफ्तारी नहीं, प्रियरंजन का ये है दावा

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– फोटो : अमर उजाला

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कानपुर में किसान बाबू सिंह की खुदकुशी मामले में लगभग ढाई महीने से फरार चल रहा पूर्व भाजपा नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर शुक्रवार दोपहर को गुपचुप तरीके से अधिवक्ता के साथ सीएमएम कोर्ट पहुंचा। अपने शपथपत्र के साथ पुलिसिया कार्रवाई पर पांच दिसंबर तक रोक संबंधी हाईकोर्ट का आदेश कोर्ट में दाखिल किया।

साथ ही कार्रवाई न करने और पूर्व में जारी दंडात्मक कार्रवाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सीएमएम कुमुदलता त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए। साथ ही सभी कागजात की चकेरी थाने व पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिए।

चकेरी निवासी किसान बाबू सिंह ने नौ सितंबर 2023 की सुबह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। किसान ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। इसके आधार पर पत्नी ने चकेरी थाने में डॉ. प्रियरंजन आशु दिवाकर, बब्लू यादव, राहुल जैन, मधुर पांडेय, शिवम सिंह चौहान, जितेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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