Uttarakhand: वोट बनवाना है तो तीन-चार दिसंबर को बूथ पर मिलेंगे बीएलओ, कैसे करेंगे आवेदन पढ़ें पूरी खबर

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वोटर कार्ड

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– फोटो : अमर उजाला

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अगर आप अपना वोट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाएं। तीन और चार दिसंबर को आपके नजदीकी बूथ पर ही बीएलओ बैठे मिलेंगे। आप अपने दस्तावेज लेकर वहां जाएं और वोट बनवाने का आवेदन कर सकते हैं।
 निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेशभर में नौ नवंबर से आठ दिसंबर के बीच मतदाता पहचान पत्र का अभियान चलाया जा रहा है।

इसके तहत 19-20 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें बीएलओ बूथों पर बैठे थे। अब दूसरा अभियान तीन व चार दिसंबर को होगा। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, मतदाता सूची से जुड़े किसी भी तरह के काम के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। अगले साल पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

किसके लिए कौन सा फार्म
फॉर्म-6 – नए मतदाता बनने के लिए
फॉर्म-6 ख – स्वेच्छा से आधार नंबर अपडेट कराने के लिए
फार्म-7 – मतदाता सूची से नाम हटाने या नाम जोड़ने के लिए
फार्म-8 – वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई गलती ठीक कराने, दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाने, दिव्यांग चिन्हीकरण, पता बदलने आदि के लिए

दिव्यांग भी अलग से कराएं अपनी एंट्री
निर्वाचन कार्यालय की ओर से दिव्यांगों के लिए भी इस बार अलग प्रावधान किए गए हैं। उन्हें अपने दिव्यांग होने की एंट्री बीएलओ के पास पहुंचकर करानी होगी। इससे चुनाव आयोग को दिव्यांगों के लिए सुविधाएं देने में आसानी होगी।

विस्तार

अगर आप अपना वोट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाएं। तीन और चार दिसंबर को आपके नजदीकी बूथ पर ही बीएलओ बैठे मिलेंगे। आप अपने दस्तावेज लेकर वहां जाएं और वोट बनवाने का आवेदन कर सकते हैं।

 निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेशभर में नौ नवंबर से आठ दिसंबर के बीच मतदाता पहचान पत्र का अभियान चलाया जा रहा है।

इसके तहत 19-20 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें बीएलओ बूथों पर बैठे थे। अब दूसरा अभियान तीन व चार दिसंबर को होगा। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, मतदाता सूची से जुड़े किसी भी तरह के काम के लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। अगले साल पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

किसके लिए कौन सा फार्म

फॉर्म-6 – नए मतदाता बनने के लिए

फॉर्म-6 ख – स्वेच्छा से आधार नंबर अपडेट कराने के लिए

फार्म-7 – मतदाता सूची से नाम हटाने या नाम जोड़ने के लिए

फार्म-8 – वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई गलती ठीक कराने, दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाने, दिव्यांग चिन्हीकरण, पता बदलने आदि के लिए



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