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नए कानून के विरोध में सोमवार को मुरादाबाद मंडल के रोडवेज चालक हड़ताल पर चले गए। चालकों ने प्रदर्शन कर नए कानून का विरोध किया। हड़ताल की सूचना पर अधिकारियों ने चालकों से वार्ता की लेकिन बसें नहीं चल सकी। चालकों ने चेतावनी दी कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। नए कानून में सड़क हादसा होने पर आरोपी वाहन चालक को दस साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
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