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– फोटो : सोशल मीडिया
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स्कूल में वाहन लेकर जाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों पर अब शिक्षा विभाग ने भी सख्ती शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालयों को निर्देश दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी जो बाइक, स्कूटी या कार लेकर विद्यालय आते हैं, उनपर तत्काल रोक लगाई जाए।
मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत नाबालिग के वाहन से अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो अभिभावकों को तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही उनपर 25 हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इतने सख्त नियम के बाद भी बड़ी संख्या में अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी से स्कूल भेजते हैं।
परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद विद्यार्थी परेशान हैं कि अब उन्हें स्कूल जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वहीं विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादातर अभिभावक इस सख्ती से खुश हैं।
उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्ती बहुत जरूरी है। पहले भी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे और वह साइकिल से स्कूल जाते थे। वह वह भी अपने बच्चों को साइकिल से स्कूल भेजेंगे।
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