Himachal: तीन-चार मंजिला भवन की एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विधि विभाग की मंजूरी

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Law department's approval to increase the height of attic of three four storey building, thousands of building

प्लानिंग एरिया शिमला
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


प्लानिंग एरिया शिमला और नगर निगम की परिधि में तीन और चार मंजिला भवन मालिकों को (छत) एटिक को रिहायशी बनाने का फायदा जल्द मिलेगा। लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार इसके पक्ष में है। अभी सरकार ने ढाई मंजिला तक एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी है। टीसीपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सूत्रों का मानना है कि विधि विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश सरकार की ओर से निर्णय लिया जाना है।

शिमला प्लानिंग एरिया, नगर निगम में हिमाचल के लोगों ने भवनों का निर्माण किया है। कुफरी से लेकर जुब्बड़हट्टी तक भवनों का निर्माण किया है। एनजीटी के फैसले के बाद प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला से अधिक भवन निर्माण पर रोक है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एटिक की ऊंचाई बढ़ाई है। पहले एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.75 मीटर थी अब इसे बढ़ाकर 3.05 मीटर किया है। सरकार का मानना है कि चार बिस्वा पर बने भवनों की एटिक में तीन कमरे बन सकते हैं।

सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला किया है। पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे, अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था। सरकार ने ढाई मंजिला और प्लॉट मालिकों को फायदा दे दिया है अब तीन से चार मंजिला भवन मालिकों को राहत देने पर फैसला होना है।

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