Delhi: कोर्ट ने उद्योगपति नवीन जिंदल को सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, कोल आवंटन से जुड़ा है मामला

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Court allows industrialist Naveen Jindal to travel abroad conditionally

दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : पीटीआई

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। कोर्ट नवीन जिंदल को एक से 20 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन सहित अन्य देशों की यात्रा करने की अनुमति दी है।

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने नवीन जिंदल के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि नवीन ने पहले भी कई बार विदेश यात्रा की है और निर्धारित अवधि के भीतर भारत लौट आए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि तीन मामलों में से केवल एक मामले की जांच सीबीआइ द्वारा हो रही है, साथ ही पहले ही वचन दे चुका है कि वह अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेगा और यात्रा की अवधि के दौरान अनुपस्थिति में उनके वकील की उपस्थिति में की गई कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाएगा।

साथ ही न्यायाधीश ने नवीन जिंदल को एक करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जमा करने और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के अलावा किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया है।

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