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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : पीटीआई
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उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें एक महिला को पिछले साल अक्तूबर में अपने पति को खोने के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी। अनुमति के समय वह 24 सप्ताह की गर्भवती थी। चार जनवरी को उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी कि महिला ने 19 अक्तूबर 2023 को अपने पति को खो दिया था और 31 अक्तूबर को उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला था। मंगलवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एम्स व केन्द्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आदेश वापस लिया।
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