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पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने दिया स्कूल बंद रखने का आदेश।
– फोटो : अमर उजाला
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आठवीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों का विद्यालय आना पटना में दो दिन और प्रतिबंधित रहेगा। धारा 144 के तहत इन्हें स्कूल बुलाने से रोकने का आदेश पटना के जिलाधिकारी ने जारी कर दिया है। बच्चों को विद्यालय में बुलाना धारा 144 का उल्लंघन होगा और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। पहले 16 से 20 जनवरी तक ठंड के कारण छुट्टी दी गई थी। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अवकाश पर थे। फिर ठंड की हालत और पूर्वानुमान को देखते हुए छुट्टी बढ़ाई गई। पाठक लौटे तो 22-23 जनवरी के लिए दी गई छुट्टी को अवैध करार दिया। पटना के डीएम को धारा 144 लागू करने से पहले उनकी अनुमति लेने का निर्देश दिया गया। लेकिन, अपने अधिकार की व्याख्या करते हुए डीएम चंद्रशेखर ने अवकाश को लागू रखने का सख्त निर्णय जारी किया। मंगलवार को उन्होंने फिर मौसम की ताजा हालत और पूर्वानुमान के मद्देनजर विमर्श के बाद 25 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस है। फिर शनिवार-रविवार। मतलब, इस हफ्ते में बच्चों को राहत मिल गई।
स्कूल बंद करने का निर्णिय लेने के लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है
मंगलवार को अमर उजाला से बातचीत करते हुए पटना के डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि आकस्मिक परिस्थिति को देखते हुए पटना में स्कूलों (आठवीं) को बंद किया था। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्तियां दी गई है। इसके तरह निर्णय लिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में पटना का न्यूनतम तापमान साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस रहा। अच्छे-अच्छे लोगों को बाहर निकलने के कठिनाई हुई। इसको देखते हुए आठवीं तक की कक्षा प्रतिबंधित की गई। परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है। इस प्रकार करने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसका रिव्यू करने का अधिकार किसी को नहीं है। उच्चतर न्यायालय ही इसका रिव्यू कर सकती है। पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आठवीं तक के स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया था। शिक्षा विभाग से टकराव से सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है।
प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को भी खुलवाने का शिक्षा विभाग ने दिया था आदेश
दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया था कि वह प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को भी खुलवाएं। दूसरी तरफ, पटना के जिलाधिकारी ने ऐसा होने पर उनके आदेश से जारी धारा 144 का उल्लंघन करार दिया था। मतलब, शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल खुले, जबकि ठंड में जन-जीवन पर संकट को देखते हुए डीएम का आदेश स्कूल बंद करने को लेकर था। इस आदेश के अनुसार, 23 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे।
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