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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गंगा किनारे के नौ वार्डों के खाली प्लाटों में कूड़ा मिलने पर प्लाट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लाट मालिकों से कूड़ा उठाने का खर्च वसूलने के साथ निर्माण की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एनपी सिंह ने बताया कि गंगा घाट किनारे के नौ वार्डों में बेहतर साफ-सफाई के लिए बीटवार जियोफेंसिंग की गई है। यहां खाली प्लाटों में कूड़ा फेंका गया तो प्लाट मालिक को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही कूड़ा उठाने का खर्च वसूला जाएगा। इस प्लाट पर निर्माण की एनओसी भी जारी नहीं की जाएगी। नगर निगम की अनापत्ति के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
इन वार्डों के लोगों के मोबाइल नंबर काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट किया गया है। इन नंबरों पर प्रतिदिन फोन के जरिए साफ सफाई का फीडबैक लिया जाएगा। यदि कोई शिकायत दर्ज कराता है तो संबंधित बीट पर शिकायत तत्काल पहुंच जाएगी। यदि एक ही जगह से एक माह में तीन शिकायतें मिलीं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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