[ad_1]

हिमाचल परिवहन विभाग।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सरकार ने ट्रक संचालकों को बड़ी राहत दी है। जिन संचालकों ने माल कर जमा नहीं कराया है, वह अब 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। उन्हें अब सरकार ने टैक्स जमा कराने के लिए सरलीकरण कर दिया है। बीबीएन में करीब 10,000 वाहन संचालकों को इसका फायदा होगा। अब यह संचालक टैक्स व दस फीसदी पेनल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आबकारी विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने पीजीटी को कनवर्ट करके स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में बदल दिया है। जो वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं वह अब अपना गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करा सकते हैं। पहले सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। लेकिन कुछ वाहन चालकों ने अभी भी इसे जमा नहीं कराया था। इसे देखते हुए अब फिर से अवधि को बढ़ा दिया है। पहले छह टायर वाले ट्रक पर छह हजार रुपये टैक्स था। उसके बाद 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से थी। जो बहुत ज्यादा बैठ रहा था।
इस तरह दस टायर वाले ट्रक पर एसआरटी 10 हजार व 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से देना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने अब इसे सरलीकरण कर दस फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक कहा था लेकिन कुछ वाहन चालकों ने उसके बाद भी इसे जमा नहीं कराया है। आरटीओ कार्यालय में अभी भी 18 सौ वाहन चालक ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है। इसके अलावा नालागढ़ के आरएलए कार्यालय में भी सैकड़ों ऐसे वाहन हैं जिन्होंने यह गुड्स, टैक्स जमा नहीं कराया है उन्हें भी सरकार ने अंतिम मौका दिया है। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि गुड्स टैक्स को सरकार ने सरलीकरण कर 10 फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने के लिए 31 दिसंबर का समय दिया था। लेकिन कुछ वाहन चालकों ने उसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाया। अब उन संचालकों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
[ad_2]
Source link