Uttarakhand: आठ विभागों की 41 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के दायरे में आई, जानिए क्या समय सीमा की गई तय

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Right to Service: 41 services of eight departments now under the ambit of Right to Service Uttarakhand news

CM Pushkar Singh Dhami
– फोटो : Amar Ujala

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सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आठ विभागों की 41 और डीबीटी से दी जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। अब इन सभी सेवाओं के लिए समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तय हो गए हैं। सभी सेवाओं की दूसरी अपील सेवा का अधिकार आयोग सुनेगा। अब विभिन्न विभागों की 896 सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में आ चुकी हैं।

अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के बाद 110 दिन, पेंशन योजनाओं के लिए 45 दिन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, नागरिक अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन को 15 दिन का समय तय किया गया है।

योजनाओं में बजट उपलब्धता की शर्त भी

इन सभी योजनाओं में बजट उपलब्धता की शर्त भी साथ में लगी है। इनके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सेवा समय से न मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी के पास प्रथम अपील की जा सकेगी। अपील से संतुष्ट न होने पर सेवा का अधिकार आयोग द्वितीय अपील सुनेगा।

पशुपालन विभाग की भेड़ पालन, महिला बकरी पालन, गोपालन, बकरी पालन योजना का लाभ आवेदन स्वीकृत होने के 75 दिन में देना होगा। इसमें पशु क्रय उपलब्धता की समयावधि 30 दिन तय की गई है। इसके जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे तो प्रथम अपीलीय अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होंगे। दूसरी अपील आयोग सुनेगा।

डेयरी विकास विभाग की दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, डेरी विकास योजना, महिला डेयरी विकास योजना का लाभ बजट उपलब्ध होने की सूरत में आवेदन स्वीकृत होने के 100 दिन में देना होगा। इसके लिए सहायक निदेशक जिम्मेदार होंगे। प्रथम अपील निदेशक, दूसरी अपील आयोग सुनेगा।

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