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सपा नेता आजम खां
– फोटो : संवाद
विस्तार
सपा नेता आजम खां के नफरती भाषण के एक और मामले में कानूनी शिकंजा कस गया है। कोर्ट में नफरती भाषण के मामले में सपा नेता आजम खां पर आरोप तय कर दिए हैं। सपा नेता वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यय सीतापुर जेल से पेश हुए। कोर्ट ने अब इस मामले में गवाह को सम्मन जारी करते हुए तलब किया है।
इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी। सपा नेता आजम खां के खिलाफ नफरती भाषण के कई मामले दर्ज हैं जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। नफरती भाषण के एक मामले में कोर्ट उन्हें दो साल की कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुका है।
उनकी अपील सेशन कोर्ट 23 जनवरी को खारिज कर चुका है। वह इस वक्त अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। आजम सीतापुर जेल में हैं जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां हरदोई जेल में और पत्नी डा.तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं।
सपा नेता के खिलाफ जिस मामले पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। वह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के किले के मैदान का है। किले के मैदान लोकसभा के उप चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां ने नफरती भाषण दिया था। यह वाकया एक दिसंबर 2022 का है।
वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी सुरेश कुमार ने शहर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता पर नफरती भाषण देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है।
मंगलवार को आजम खां के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (1) बी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने गवाह को सम्मन जारी करते हुए तलब किया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खां के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
डूंगरपुर के तीन मामलों में विवेचक की गवाही पूरी
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट के तीन मामलों में सपा नेता आजम खां के खिलाफ विवेचक इंस्पेक्टर रामवीर सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। यह मामला गंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस तरह के 12 मामले दर्ज हैं जिसमें एक मामले में सपा नेता आजम खां बरी हो चुके हैं।
इसी तरह के तीन मामले में सपा नेता के खिलाफ विवेचना करने वाले विवेचक रामवीर सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि विवेचक रामवीर सिंह ने कोर्ट में पहुंचकर गवाही दी। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
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