HP High Court: हाटियों को जनजातीय दर्जे पर जारी रहेगी अंतरिम रोक, 27 मई को होगी सुनवाई

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Interim stay on tribal status of Hatis will continue, hearing to be held on May 27

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर अंतिम रोक जारी रखी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दायर न करने पर सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे का मामला एक बार फिर अटक गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रविचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने की।

इसके साथ ही कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से 1 जनवरी 2024 को जारी उस अधिसूचना पर भी रोक रहेगी, जिसमें उपायुक्त को जनजातीय प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश हुए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अदालत में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इस मामले को सिरमौर जिले की गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार सरंक्षण समिति, पिछड़ा वर्ग, गुर्जर समाज कल्याण परिषद और अन्य ने ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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