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अमर मणि
– फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के एक मामले में फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को झटका दिया है। बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से पूर्व मंत्री की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। लेकिन, कुर्की आदेश पर रोक नहीं लगाई है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व मंत्री की ओर से दाखिल दस्तावेजों और सरकार की ओर से पेश हलफनामे में तथ्यों की भिन्नता मिलने पर ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट बंद लिफाफे में तलब की थी। बुधवार को शासकीय अधिवक्ता एके सड ने सीलबंद लिफाफा पेश किया।
इसमें बस्ती कोतवाली के इंस्पेक्टर की ओर से बताया गया कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ 36 आपराधिक मामलों का इतिहास है। अमनमणि त्रिपाठी की ओर से पेश वकील ने आपराधिक इतिहास को काफी पुराना बताते हुए स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने कुर्की आदेश फैसला सुरक्षित कर लिया। फिलहाल, कोई फौरी राहत नहीं मिली है।
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