[ad_1]

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
शादी के 18वें दिन नवविवाहिता के हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक को जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने उम्रकैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। छह साल पुराने मामले में गुरुवार को फैसला आया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के पति को देने का आदेश दिया है। बिठूर के बैकुंठपुर निवासी पूनम मौर्य की शादी सामूहिक विवाह समारोह में 17 फरवरी 2018 को उन्नाव के सोहरामऊ निवासी अंकुश मौर्य से हुई थी।
20 फरवरी को पूनम चौथी पर मायके लौटी थी। सात मार्च की शाम को पूनम गले में टांसिल का दर्द होने पर सिंहपुर के आस्था अस्पताल में दवा लेने गई थी लेकिन रात तक नहीं लौटी। अगले दिन सिंहपुर जाने वाली रोड पर एक फार्म हाउस के पास रेत में पूनम का शव मिला था। पूनम के पिता शिवशंकर मौर्य ने बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूनम के प्रेमी बिठूर के हिंगूपुर निवासी नीरज मौर्य को जेल भेजा था।
[ad_2]
Source link