High Court: फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी खारिज, सरेंडर करने का आदेश

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Amarmani Tripathi application rejected from allahabad high Court

Prayagraj
– फोटो : Amar ujala

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फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की होली बेरंग हो गई है। हाईकोर्ट ने कुर्की के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने समर्पण करने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ पूर्व मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया था कुर्की का आदेश।

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