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पटना हाईकोर्ट।
– फोटो : Amar Ujala
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बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के लिए काम की खबर है। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने और परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम चार को निरस्त कर दिया है। यानी अब सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। परीक्षा पास नहीं करने वाले और परीक्षा में शामिल नहीं वालों की नौकरी नहीं जाएगी।
खबर अपडेट हो रही है…
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